सरकार ने बजट 2024 में सरकार ने ‘सिन टैक्स’ में बदलाव नहीं किया था। यूनियन बजट 2023 में सिगरेट पर टैक्स में मामूली वृद्धि हुई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार यूनियन बजट में सरकार सिन टैक्स बढ़ाएगी? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिन टैक्स बढ़ाने की सलाह दी थी। सिगरेट, तंबाकू और एयरेटेड बेवरेजेज जैसे उत्पाद सिन टैक्स के दायरे में आते हैं।
सिन टैक्स का मतलब क्या है?
सिन टैक्स (Sin Tax) उन उत्पादों पर लगाया जाता है, जिनके इस्तेमाल से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। सिगरेट और तंबाकू इसके उदाहरण हैं। अभी ऐसे उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स लगता है। यह जीएसटी का सबसे ज्यादा टैक्स वाला स्लैब है। सिन टैक्स यानी हाई टैक्स लगाने के सरकार के दो मकसद होते हैं। पहला, इससे वह ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहती है। दूसरा, ज्यादा टैक्स लगाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है।
सिन टैक्स बढ़ाने का सुझाव
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिसंबर में सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर सिन टैक्स 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का सुझाव दिया था। अगर इस पर सरकार अमल करती है तो इससे सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों की कीमतें ज्यादा टैक्स की वजह से बढ़ जाएंगी। इससे सरकार के रेवेन्यू पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सिन टैक्स का इस्तेमाल करती है। खासकर विकासशील देसों में सिन टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है।
बजट में बढ़ सकता है सिन टैक्स
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले बजट में सिन टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने काफी समय से सिन टैक्स नहीं बढ़ाया है। दूसरा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सिन टैक्स को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश कर चुका है। ऐसे में सरकार के पास सिन टैक्स बढ़ाने का पर्याप्त आधार मौजूद है।