महाराष्ट्र में सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों को जनवरी 2025 के अंत तक 15 साल से पुरानी अपनी गाड़ियों को हटाना होगा। इन इकाइयों में स्थानीय नगर निकाय इकाइयां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट संस्थान भी शामिल हैं। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सरकार द्वारा 12 नवंबर को जारी प्रस्ताव के मुताबिक, इन पुरानी गाड़ियों को 31 जनवरी 2015 से पहले रजिस्टर्ड व्हीकल कबाड़ सेंटर में भेजना होगा।
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार ने बताया कि व्हीकल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, ऐसी गाड़ियों की संख्या तकरीबन 13,000 है। राज्य में फिलहाल छह व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर हैं, जिनमें तीन पुणे में, दो नागपुर में और एक जालना में मौजूद हैं। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़खाने में भेजने के बाद राज्य के संबंधित विभाग तय गाइडलाइंस के मुताबिक, नई गाड़ियां खरीद सकते हैं या किराए पर ले सकते हैं।
इस साल केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त को जारी की गई चिट्ठी के मुताबिक, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, स्थानीय नगर निकाय और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इकाइयों में मौजूद 15 साल से पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने 2021 में मोटर व्हीकल्स (व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के फंक्शन और रजिस्ट्रेशन) नियम, 2021 पेश किया था और रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किया था।