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MFs के NFO लॉन्च करने के लिए SEBI ने रखा नए नियमों का प्रस्ताव, जानिए क्या हैं ये | Zee Business

 

MFs के NFO लॉन्च करने के लिए सेबी ने नए नियमों का प्रस्ताव किया है. शुरुआत में ही स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइलिंग खत्म होगी. लॉन्च के 5 दिन पहले सेबी ऑब्जर्वेशन वाली ड्राफ्ट स्कीम पब्लिक होगी. प्रस्ताव दिया गया है कि NFO के 2 दिन पहले फाइनल स्कीम डॉक्यूमेंट पब्लिक हो.

मौजूदा वक्त में ड्राफ्ट स्कीम को 21 दिन पहले ही पब्लिक करने का सेबी का नियम है. लंबे समय तक ड्राफ्ट SID (Scheme Information Document) पब्लिक रहते हैं तो दूसरे MFs कॉपी करते हैं. इसकी वजह से जिस MF ने पहले थीम/आइडिया सोचा, उसे पूरा फायदा नहीं मिल पाता है.

सेबी का प्रस्ताव है कि MF निवेशकों का पैसा समय पर बाजार में लगे. NFO डॉक्यूमेंट में  बताना होगा कि पैसा कब तक निवेश होगा. प्रस्ताव यूनिट अलॉटमेंट के 30 दिन में म्यूचुअल फंड्स को पैसा निवेश करना होगा. 30 दिन में अगर किसी वजह से पैसा निवेश नहीं हो पाए तो लिखित में वजह बतानी होगी.

अगर वजह सही है तो इनवेस्टमेंट कमेटी मियाद को 30 दिन तक बढ़ा सकेगी. बढ़ी मियाद सहित 60 दिन में निवेश नहीं हो पाता है तो नए NFO लॉन्च नहीं होंगे. नए NFO तभी लॉन्च होंगे, जब पुराने NFO के पैसों का निवेश हो जाएगा. 60 दिन की मियाद के बाद निवेशक निकले तो एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए. इस बात पर भी राय मांगी है कि अगर बाजार ओवरवैल्यूएड है  तो क्या कलेक्शन धीमा हो? MF के लिए शॉर्ट टर्म 30, 60 या 90 दिन मान जाए, इस पर भी राय मांगी गई है.

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