किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों को बाजार से हटाने की प्रक्रिया को ‘डीलिस्टिंग’ (गैर-सूचीबद्ध) कहते हैं। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यापार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए ये बदलाव किए हैं।
रिवर्स बुक बिल्डिंग (आरबीबी) प्रक्रिया के तहत शेयर बाजार से अपने शेयरों को हटाने की योजना बनाने वाली फर्म को सार्वजनिक घोषणा करके यह प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है।
नियमों में ‘डीलिस्टिंग’ पेशकश के लिए न्यूनतम मूल्य को अनिवार्य किया गया है। कंपनी के शेयरधारक इस प्रक्रिया के तहत प्रवर्तकों या बड़े शेयरधारकों को अपनी प्रतिभूतियां वापस बेचने का प्रस्ताव रखते हैं।
सेबी ने बुधवार की अपनी अधिसूचना में कहा कि जिन कंपनियों के शेयरों में नियमित रूप से कारोबार होता है, उन्हें शेयर बाजार से हटाने के लिए आरबीबी प्रक्रिया के विकल्प के रूप में निश्चित मूल्य प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूचीबद्धता खत्म करने की प्रक्रिया उसी स्थिति में सफल मानी जाएगी जब अधिग्रहणकर्ता की पेशकश के बाद कुल शेयरधारिता 90 प्रतिशत तक पहुंच जाए।