PM SVANidhi Scheme: कोरोना के दौर में स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना की कई खासियत हैं, आइए जान लेते हैं।
10 हजार रुपये से शुरुआत
योजना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा दी जाती है। समय पर इस लोन का री-पेमेंट करने पर 20,000 रुपये लोन की दूसरी और 50,000 रुपये लोन की सुविधा दी जाती है।
इन बातों का रहे ध्यान
-उधारकर्ता का चयन योजना में निर्धारित पात्रता मापदंड पर आधारित है।
-सभी प्रत्यक्ष ऋण आवेदकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
-क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट को सत्यापित किया जाना है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधारकर्ता का मौजूदा ऋण खाता एनपीए/धोखाधड़ी/विलफुल डिफ़ाल्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं है।
यह योजना आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करती है। एक एंड-टू-एंड आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है और आवेदन की स्थिति के बार में अपडेट प्रदान करने के लिए एसएमएस-आधारित सूचनाएं देती है। भारत में एनबीएफसी/एमएफआई और डीपीए सहित सभी ऋणदाता संस्थानों ने देश की शहरी गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से इसमें अपनी भागीदारी की है।
7% ब्याज सब्सिडी
ब्याज सब्सिडी की दर 7 फीसदी है। सब्सिडी की राशि सीधे ही आपके खाते में तिमाही आधार पर जमा की जाएगी। समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी। 10 हजार रुपये के लोन के लिए यदि आप समय पर सभी 12 ईएमआई का भुगतान कर देते हैं तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में लगभग 400 रुपये प्राप्त होंगे।