ITR 2024: 31 जुलाई की निर्धारित समयसीमा तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यह जानकारी आयकर विभाग ने दी है। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। यह दाखिल रिटर्न का नया रिकॉर्ड है। पिछले साल 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
न्यू टैक्स रिजीम में 5 करोड़ से ज्यादा लोग
आयकर विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नयी कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है।
58.57 लाख पहली बार रिटर्न
बता दें कि वेतनभोगी करदाताओं और अन्य कुछ मामलों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2024 थी। इस समयसीमा के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को 69.92 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 58.57 लाख थी, जो कर आधार के विस्तार का एक अच्छा संकेत है।
2 तरह के हैं विकल्प
भारत में इस समय व्यक्तिगत आयकर की दो व्यवस्थाएं हैं। पुरानी आयकर व्यवस्था में कर की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं, लेकिन करदाता को कई तरह की छूट एवं कटौतियों का दावा करने का विकल्प है। वहीं नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन छूट या कटौतियों का दावा करने का विकल्प नहीं है।
अब रिफंड का इंतजार
जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किया है, वे आईटीआर फॉर्म जमा करने पर इनकम टैक्स रिफंड के पात्र हैं। रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए रिटर्न ई-वेरिफाई होना जरूरी है। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड लगभग 4 से 5 सप्ताह के भीतर टैक्सपेयर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।