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ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म, अब 5000 तक फीस लगेगी: करीब 7 करोड़ ITR फाइल, 6 स्टेप में जानें टैक्स भरने की प्रोसेस

 

इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए गए हैं। आखिरी दिन यानी, 31 जुलाई 2024 को शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए हैं।

 

जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें अब ITR भरने के लिए लेट फीस देनी होगी। इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 5,000 रुपए फीस लगेगी। अगर कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तो 1,000 रुपए लगेंगे।

ITR फाइल करने के लिए पुरानी और नई दो तरह की रिजीम
टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

6 स्टेप में समझें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  • यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डाले और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  • लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। File Income Tax Return ऑप्शन सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़े।
  • आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें। अब ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़े।
  • अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 सिलेक्ट करें। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
  • इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

ITR वैरिफिकेशन करना जरूरी, नहीं तो ITR लीगल नहीं होगा
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के बाद इसे वैरिफाई करना जरूरी है। यदि इसे वैरिफाई नहीं किया गया है, तो फाइल किए गए ITR को लीगल नहीं माना जा सकता और डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR को वैरिफाई करने के लिए 5 ऑप्शन ऑफर करता है। नेट बैंकिंग, बैंक ATM, आधार OTP, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट।

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