ITR Filing last date extension: क्या सचमुच आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़कर 31 अगस्त हो गई है? बिल्कुल नहीं। यह कन्फ्यूजन की स्थिति तब पैदा हुई जब भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक सलाह को आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार के रूप में गलत समझा गया। पीआईबी ने एक X पोस्ट में कहा, ‘सोशल मीडिया पर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय द्वारा साझा की गई एक सलाह को आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट के एक्सटेंशन के रूप में गलत समझा जा रहा है।”
पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जारी की गई पिछली एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से संबंधित नहीं थी। यह परामर्श आईटीआर दाखिल करने की MsV बढ़ाने से संबंधित नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने वित्त वर्ष 24 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग के संबंध में 25 जुलाई को एक सलाह जारी की थी। एडवाइजरी के अनुसार, सरकार ने वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त, 2024 कर दी है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट नहीं बढ़ाई है। इसकी नियत तारीख 31 जुलाई, 2024 ही है। आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक नहीं बढ़ाई गई है। पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2024 है। पोस्ट में लिखा है, “आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2024 है।
प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023 के तहत पंजीकृत प्रकाशनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। वार्षिक विवरण एक विशेष मुद्रण वर्ष में समाचार पत्रों के प्रसार का रिकॉर्ड है। वार्षिक रिटर्न एक ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। अभी वित्त वर्ष 2024 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है। इस तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, जो विभिन्न आय स्तरों के आधार पर अलग-अलग होता है।