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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को GST पर फिलहाल राहत नहीं, काउंसिल की 22 जून की बैठक में टैक्स रेट की समीक्षा नहीं होगी

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को जीएसटी में राहत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल 28% जीएसटी लगता है। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि 22 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में इस टैक्स की समीक्षा हो सकती है। यह समीक्षा पहले 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने पूरे होने पर होनी थी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद है।

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री फुल फेस वैल्यू के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर 28% जीएसटी (GST)  की मांग कर रही है। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) दांव पर लगाई गई रकम और जीती गई रकम का अंतर होती है। फुल फेस वैल्यू, दांव की वैल्यू या कॉन्टेस्ट एंट्री से जुड़ी रकम की वैल्यू होती है। एक सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, ‘ काउंसिल आगामी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग के मसले की व्यापक समीक्षा नहीं करेगी। अभी समीक्षा की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी 1 अक्टूबर 2023 से लागू टैक्स की ऊंची दर को लेकर तालमेल नहीं बिठा पाई है। लिहाजा, 22 जून को होने वाली बैठक में समीक्षा एजेंडा का हिस्सा नहीं होगी।’

पिछले साल अक्टूबर से ऑनलाइन गेम की पूरी वैल्यू पर 28 पर्सेंट जीएसटी लगाया गया है, चाहे गेम की कैटगरी कुछ भी हो। गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि समीक्षा बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी जीएसटी दरों में बदलाव हो सकता है। जीएसटी काउंसिल पहले ही साफ कर चुकी है कि ऐसी री-बेटिंग पर 28 पर्सेंट जीएसटी नहीं लगेगा, जिसमें रकम नहीं निकाली गई है। इस तरह ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी बड़ी दिक्कत को सुलझा लिया गया है।

रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने इससे पहले कहा था कि 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने पूरे होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की समीक्षा हो जाएगी। आम चुनाव की वजह से अब तक काउंसिल की कोई बैठक नहीं हो पाई। उनका यह भी कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर कोई भी विचार आगामी बैठकों में किया जाएगा।

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