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ICICI पर ₹1 करोड़, यस पर ₹90 लाख का जुर्माना: लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का पालन नहीं किया, RBI ने लगाई पेनाल्टी

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो प्राइवेट बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए और यस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्मान लोन और ग्राहक सेवा से संबंधित मानकों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

 

RBI की जांच में सामने आया कि वित्त वर्ष 2021-22 में ICICI बैंक ने बिना सही कई कंपनियों को लोन जारी किया। इसके चलते बैंक को फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ा। वहीं यस बैंक पर ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

यस बैंक ने जीरो बैलेंस वाले खातों के लिए जुर्माना लगाया था और फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजैक्शन को रूट करने के लिए ग्राहकों के नाम पर इंटरनल अकाउंट खोले थे।

दोनों बैंकों के शेयर में गिरावट
आज दोनों ही बैंकों के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। 12: 25 बजे ICICI बैंक का शेयर 2.70 रुपए (0.24%) की गिरावट के साथ 1,127.10 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं यस बैंक का शेयर 0.30 रुपए (1.30%) फिसलकर 22.75 पर कारोबार कर रहा है।

मार्च में पांच सहकारी बैंकों पर लगाया था जुर्माना
इससे पहले इसी साल मार्च में RBI ने 5 सहकारी बैंकों के खिलाफ पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की थी। बैंकिंग रेगुलेटर ने इन बैंकों पर 9.25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया था।
बैंकिंग नियमों और ग्राहक सुरक्षा का पालन नहीं करके कारण यह फाइन लगाया गया था।

जिन बैंकों के खिलाफ एक्‍शन हुआ था, उनमें हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, स्‍टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एक्‍सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक, राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

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