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Tax Saving Tips: सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचाने के 8 धांसू तरीके

कभी सोचा है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं? टैक्स चुकाना तो जरूरी है, लेकिन उसे कम करने के कई स्मार्ट तरीके भी हैं! जी हां, अगर आप जानते हैं तो इनकम टैक्स के बोझ को काफी हल्का किया जा सकता है। आइए जानते हैं एक ऐसे ही शानदार तरीके के बारे में, जिसकी मदद से आप धारा 80C के तहत पूरे 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।

सरकारी समर्थित पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में जमा राशि पर पूरी टैक्स रिबेट मिलती है। आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।

 

यदि आप नौकरी करते हैं और कम से कम 5 वर्षों से ईपीएफ में योगदान दे रहे हैं, तो उस राशि पर भी टैक्स रिबेट का लाभ उठा सकते हैं।

ईएलएसएस (ELSS)

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) शेयर बाजार से जुड़ी होती है और इसमें निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स रिबेट मिलता है। इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है।

सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी दोनों नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश कर सकते हैं। इसमें जमा राशि पर टैक्स रिबेट मिलता है। टियर-1 एनपीएस खाते में अतिरिक्त 50,000 रुपये तक के निवेश पर भी कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

जीवन बीमा प्रीमियम

अपने, अपने बच्चों या जीवनसाथी के लिए लिए गए जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी धारा 80C के तहत कटौती मिलती है। अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के प्रीमियम पर यह लाभ प्राप्त होता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश पर भी धारा 80C के तहत टैक्स रिबेट मिलता है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) बीमा सुरक्षा के साथ निवेश का ऑप्शन देता है। इसमें जमा राशि पर भी धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलता है।

5 साल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम

डाकघर की पांच साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम में जमा राशि पर भी धारा 80C के तहत टैक्स रिबेट का लाभ उठाया जा सकता है।

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