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NPS से 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

रिटायरमेंट के लिए बड़े फंड तैयार करने के लिए लंबी अवधि की फाइनेंशिल प्लानिंग जरूरी है। इसमें लिक्विडिटी एक बड़ा मसला है। ईपीएफ, पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद करते हैं। इन तीनों में लिक्विडिटी एक बड़ा मसला है। हालांकि, कुछ खास स्थितियों में इनमें पैसे निकालने की इजाजत है। हम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम में तय समय से पहले पैसे निकालने के प्रावधान के बारे में बता रहे हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत दो तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं। पहला टियर 1 अकाउं है, जबकि दूसरा टियर 2 अकाउंट है। दूसरा सेविंग्स अकाउंट है, जिसे ओपन करना अनिवार्य नहीं है। इसमें से पैसे निकालने पर भी रोक नहीं है। टियर 1 मुख्य अकाउंट है। इसलिए इस अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों के बारे में समझना जरूरी है। इस अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले कुछ खास स्थितियों में कुछ पैसे निकालने की इजाजत है।

एनपीएस का सब्सक्राइबर तीन साल पूरे होने के बाद अपने टियर 1 अकाउंट से अपने कंट्रिब्यूशन का 25 फीसदी निकाल सकता है। इसका मतलब है कि तीन साल के बाद सिर्फ आप वह पैसे निकाल सकते हैं, जो आपने निवेश किया है। आप निवेश पर मिले रिटर्न का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसी तरह अगर आपके अकाउंट में एंप्लॉयर भी कंट्रिब्यूट करता है तो एंप्लॉयर का कंट्रिब्यूशन आप नहीं निकाल सकेंगे।

 

तीन साल के बाद पैसा सिर्फ कुछ खास स्थितियों में निकालने की इजाजत है। इनमें बीमारी का इलाज, दिव्यांगता, बच्चों की शिक्षा या शादी, प्रॉप्रटी खरीदने और नए वेंचर की शुरुआत शामिल हैं। कुल निवेश अवधि में मैक्सिमम तीन बार पैसे निकालने की इजाजत है।

एनपीएस से आप अपना पूरा पैसा 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहला, आप पांच साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन, अगर आपने 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एनपीएस में निवेश शुरू किया है तो आप तीन साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।

तय समय से पहले पैसे निकालने की स्थिति में आप फंड का सिर्फ 20 फीसदी तक पैसा एकमुश्त निकाल सकेंगे। बाकी 80 फीसदी पैसा का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। हालांकि, अगर आपके फंड में कुल जमा पैसा 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको पूरा पैसा एकमुश्त निकालने की इजाजत होगी।

अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आपको पूरे पैसे निकालने की इजाजत होगी। आप 60 फीसदी पैसा एकमुश्त निकाल सकेंगे, जो टैक्स-फ्री होगा। बाकी 40 फीसदी पैसे का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। इससे मिलने वाली पेंशन पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपका फंड 5 लाख रुपये से कम का है तो पूरा पैसा आप एकमुश्त निकाल सकेंगे।

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