मुंबई7 मिनट पहले
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शेयर बाजार में निवेशकों को फंसाने के लिए फर्जी ऑर्डर लगाकर गैरकानूनी मुनाफा कमाने वाली कंपनी का खुलासा हुआ है।
सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (PWAPL) को ऑर्डर स्पूफिंग (धोखाधड़ी) के आरोप में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए 3.22 करोड़ रुपए की अवैध कमाई वापस देने का अंतरिम आदेश दिया है।
साथ ही कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को भी शेयर बाजार से बैन कर दिया गया है। सेबी ने ये कार्रवाई अंतरिम आदेश (बिना दोषियों की सुनवाई) के जरिए की है। अब कंपनी की डीटेल्ड जांच की जाएगी।
3 पॉइंट में समझें पूरा मामला
- PWAPL ने शेयर बाजार में 2019 से 2025 तक 173 कंपनियों में 292 दिन तक ज्यादा कीमत पर फर्जी ऑर्डर लगाए।
- झूठे आर्डर के कारण कंपनियों के शायरों में नकली तेजी बनी। इस कारण निवेशकों को लगा कि शेयर की मांग बढ़ गई है और रिटेलर्स ने इन्वेस्टमेंट किया।
- शेयर के दाम बढ़ने के बाद आरोपियों ने झूठे आर्डर कैंसिल कर 3.22 करोड़ रुपए की मुनाफा वसूली की। इस तरह निवेशकों के साथ कुल 621 बार यह धोखाधड़ी की गई।
15 दिन के अंदर लौटाने होंगे पैसे
सेबी ने PWAPL को 15 दिनों के भीतर 3.22 करोड़ रुपए, 12% सालाना ब्याज के साथ वापस लौटाने का आदेश दिया है।
PWAPL को अपने खाते से ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ कंपनी के डायरेक्टर्स राहुल पटेल, निकुंज पटेल और हर्ष पटेल को किसी भी स्टॉक ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़ने से प्रतिबंधित किया गया।
सेबी ने कहा PWAPL ने निवेशकों को धोखा दिया
मामले में सेबी के होल-टाइम मेंबर कमलेश वार्ष्णेय ने कहा कि PWAPL ने बाजार की कीमतों को मनमाने ढंग से प्रभावित कर निवेशकों को धोखा दिया है। यह प्रैक्टिस बाजार के लिए खतरनाक है।
