पतंजलि की सोन पापड़ी के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड की एक कोर्ट ने कंपनी के तीन कर्मचारियों को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 59 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
इन तीन लोगों में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंड मैनेजर अजय जोशी; और दुकानदार लीलाधर पाठक शामिल है। पिथौरागढ़ के चीफ मजिस्ट्रेट, संजय सिंह ने यह सजा सुनाई है।
इलायची सोन पापड़ी के सैंपल टेस्ट में फेल हुए थे
17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ डिस्ट्रीक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बेरीनाग बाजार की एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल कलेक्ट किए गए थे। ये रुद्रपुर की एक लैब में क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।