Tax Saving Option: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 31 मार्च 2025 तक टैक्सपेयर्स के पास टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का आखिरी मौका है। यदि आप ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) के तहत आते हैं, तो NPS, PPF, ELSS जैसी योजनाओं में निवेश करके आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन शुरू हो जाएगा।
कैसे बचा सकते हैं टैक्स?
सेक्शन 80C (1.5 लाख रुपये तक की छूट)
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि)
PPF (15 साल की लॉक-इन पीरियड, टैक्स फ्री रिटर्न)
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) – 5 साल की मैच्योरिटी
टैक्स-सेविंग FD – 5 साल की लॉक-इन पीरियड
ELSS म्यूचुअल फंड – 3 साल की लॉक-इन पीरियड
जीवन बीमा प्रीमियम
सुकन्या समृद्धि योजना (बेटियों के लिए बचत योजना)
बच्चों की ट्यूशन फीस
होम लोन के मूलधन पर छूट
सेक्शन 80D (स्वास्थ्य बीमा पर छूट)
खुद, परिवार और बच्चों के लिए 25,000 रुपये तक की छूट
माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक) के लिए 50,000 रुपये तक की छूट
हेल्थ चेकअप के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये की छूट
सेक्शन 80E (एजुकेशन लोन पर छूट)
उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर पूरी छूट
अधिकतम 8 साल तक छूट मिलती है
सेक्शन 80EE और 80EEA (होम लोन पर अतिरिक्त लाभ)
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए 50,000 रुपये तक की छूट
किफायती घरों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट
सेक्शन 80G (दान पर छूट)
दान पर 50% से 100% तक की कटौती
सेक्शन 80GG (किराए पर छूट)
अगर सैलरी में HRA नहीं मिलता, तो 60,000 रुपये सालाना तक की छूट
सेक्शन 24(b) (होम लोन के ब्याज पर छूट)
स्व-निवासित घर के लिए 2 लाख रुपये सालाना की छूट
किराए पर दिए गए घरों पर कोई ऊपरी सीमा नहीं
NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) पर छूट
80CCD(1): सैलरी का 10% तक (स्व-नियोजित के लिए 20%)
80CCD(1B): NPS में अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट
80CCD(2): नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर छूट
सेक्शन 80TTB (वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट)
बचत खाते, FD और डाकघर जमा पर 50,000 रुपये तक की छूट
1 अप्रैल से शुरू होगा ITR फाइलिंग सीजन
31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2025 से ITR फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को Form 16 मिलेगा, जिसमें उनकी सैलरी और TDS का पूरा ब्योरा होगा। यह वैरिफाई करता है कि आपका टैक्स कट चुका है। अगर टैक्स बचाना है, तो 31 मार्च से पहले निवेश जरूर करें, ताकि बाद में ITR भरते समय कोई झंझट न हो।
