मार्केट रेगुलेटर SEBI ने आज गुरुवार को आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड (Anand Rathi Shares and Stock Brokers) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। आदेश के अनुसार जुर्माना 45 दिनों के भीतर भरने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश SEBI द्वारा आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड (जो एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है) के लेखों और रिकॉर्ड्स का निरीक्षण करने के बाद आया। यह निरीक्षण 25 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक किया गया।
अपने जांच में SEBI ने पाया कि क्रेडिट बैलेंस वाले क्लाइंट्स के फंड्स का डेबिट बैलेंस वाले क्लाइंट्स के ऑब्लिगेशन को पूरा करने और/या अपनी जरूरतों के लिए गलत उपयोग किया गया था। गलत उपयोग की राशि ₹22.07 लाख से ₹16.36 करोड़ के बीच थी।
इसके अलावा, ब्रोकर ने निरीक्षण अवधि के दौरान डेली रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मेंटेनेंस नहीं किया, मार्जिन कलेक्शन की गलत रिपोर्टिंग एक्सचेंज को की और रिस्क बेस्ड सुपरविजन के तहत ₹10 लाख तक के कुल डेबिट बैलेंस की वित्तीय डेटा की सही रिपोर्टिंग नहीं की। इसके अलावा, रेगुलेटर ने देखा कि 28 मामलों में क्लाइंट की सहमति के बिना (अनधिकृत ट्रेड) ट्रेड किए गए।
SEBI के न्यायिक अधिकारी अमर नवलानी ने कहा, “मैं यह नोट करता हूं कि नोटिसी (आनंद राठी शेर एंड स्टॉक ब्रोकर), जो SEBI रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, को कानूनों के लागू प्रावधानों का पालन करना था, जिसे SEBI लागू करने के लिए बाध्य है। नोटिसी ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया और इस तरह की विफलता और/या नॉन-कंप्लायंस को उपयुक्त जुर्माने के साथ निपटाया जाना चाहिए।”