Budget

Budget 2025: न्यू टैक्स रिजीम में अब तक क्या-क्या हुए बदलाव? FM सीतारमण ने नियमों को ऐसे बनाया आसान

Budget 2025: आम बजट 2025-26 पेश होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स के बीच यह अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार नए टैक्स सिस्टम को अपनाने के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह आंठवा बजट होगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स सिस्टम, खासतौर से नए टैक्स स्लैब को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई नए कदम उठा सकती है। आइए नजर डालते हैं सरकार ने पिछले कुछ सालों में कैसे नए टैक्स स्लैब को लागू किया और उसे आकर्षक बनाने के लिए क्या-क्या बदलाव किए।

नR टैक्स रिजीम की शुरुआत

निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में नए टैक्स सिस्टम की घोषणा की। यह पुराने टैक्स स्लैब के मुकाबले अधिक सरल और कम टैक्स दरों वाला है। हालांकि इसमें पुराने टैक्स स्लैब के तहत मिलने वाली कई छूटों और कटौतियों को छोड़ना पड़ सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश करते हुए कहा कि नए टैक्स रिजीम से टैक्सपेयर्स को बड़ी बचत होगी। उदाहरण के लिए, 15 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्ति अगर किसी तरह की कटौती का लाभ नहीं लेता, तो नए टैक्स स्लैब में आने पर उसे 1,95,000 रुपये कर देना होगा, जबकि पुरानी रिजीम में उसे 2,73,000 रुपये टैक्स देने होते थे।

हालांकि यह नई टैक्स रिजीम ऐच्छिक है और टैक्सपेयर्स के सामने अपनी पसंद से पुरानी या नई टैक्स रिजीम में से कोई भी एक चुनने का विकल्प होता है।

2020 बजट में नई कर प्रणाली के स्लैब

आय वर्ग (रु.) कर दर
0-2.5 लाख शून्य
2.5-5 लाख 5%
5-7.5 लाख 10%
7.5-10 लाख 15%
10-12.5 लाख 20%
12.5-15 लाख 25%
15 लाख से ऊपर 30%

बदलावों का सिलसिला

2021 और 2022 बजट:

2021 और 2022 में पर्सनल इनमक टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, नई टैक्स रिजीम के तहत कटौती सीमित रही।

2023 में, वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली को डिफॉल्ट विकल्प बनाया। साथ ही इसे और आकर्षक बनाने के लिए कई बदलाव किए:

– 7 लाख रुपये तक की आय पर कर मुक्त।

– टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई।

– बेसिक छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया।

– वेतनभोगियों और पेंशनधारकों के लिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा गया।

2023 के न्यू टैक्स स्लैब 

आय वर्ग (रु.) कर दर
0-3 लाख शून्य
3-7 लाख 5%
7-10 लाख 10%
10-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 30%

2024 में, नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी NPS निवेश पर 14% तक की कटौती का लाभ दिया गया। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में 72% टैक्सपेयर्स ने नई रिजीम को अपनाया।

2024 के नए टैक्स स्लैब

आय वर्ग (रु.) कर दर
0-3 लाख शून्य
3-7 लाख 5%
7-10 लाख 10%
10-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 30%

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
NIFTY 50 
₹ 23,537.40  0.72%  
NIFTY BANK 
₹ 49,539.50  1.32%  
S&P BSE SENSEX 
₹ 77,707.80  0.63%  
RELIANCE INDUSTRIES LTD 
₹ 1,261.45  1.66%  
HDFC BANK LTD 
₹ 1,687.60  1.51%  
CIPLA LTD 
₹ 1,499.85  0.16%  
TATA MOTORS LIMITED 
₹ 786.95  0.79%  
STATE BANK OF INDIA 
₹ 762.55  2.08%  
BAJAJ FINANCE LIMITED 
₹ 7,300.60  0.73%  
BHARTI AIRTEL LIMITED 
₹ 1,584.95  0.37%  
WIPRO LTD 
₹ 290.05  1.36%  
ICICI BANK LTD. 
₹ 1,259.00  1.58%  
TATA STEEL LIMITED 
₹ 132.35  0.77%  
HINDALCO INDUSTRIES LTD 
₹ 580.95  0.61%