भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जमा पर ब्याज दर से जुड़े मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक इंडसइंड बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर बैंक के सुपरवायजरी इवैल्यूएशन के लिए एक इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स के आधार पर बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस पर इंडसइंड बैंक के जवाब और उसकी ओर से एडिशनल सबमिशंस पर विचार करने के बाद RBI ने ने पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ अयोग्य एंटिटीज के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोलने से जुड़े आरोपों के चलते मॉनेटरी पेनल्टी लगाना उचित है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर बेस्ड है और इसका उद्देश्य इंडसइंड बैंक की ओर से ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।
Manappuram Finance पर भी जुर्माना
RBI ने एक दूसरे बयान में कहा कि उसने मणप्पुरम फाइनेंस पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केंद्रीय बैंक के KYC दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के चलते लगा है। RBI ने 31 मार्च, 2023 तक मणप्पुरम फाइनेंस की वित्तीय स्थिति को लेकर एक इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन में दिशानिर्देशों का पालन न करने का पता चलने और संबंधित कम्युनिकेशन के बाद कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब और पर्सनल हियरिंग में किए गए ओरल सबमिशंस के बाद RBI ने पाया कि कंपनी के खिलाफ चार्जेस सही हैं और मॉनेटरी पेनल्टी बनती है।