भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने HDFC बैंक को नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रशासनिक चेतावनी पत्र जारी किया है। यह पत्र 9 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था और बैंक को 11 दिसंबर 2024 को प्राप्त हुआ।
सेबी ने यह कार्रवाई बैंक की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गतिविधियों के दौरान की गई नियमित जांच के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर की है।
पत्र में SEBI (मर्चेंट बैंकर) रेगुलेशंस, 1992, SEBI (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2018 और SEBI (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 2015 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि वह पत्र में उल्लेखित चिंताओं और निर्देशों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
HDFC बैंक ने स्पष्ट किया है कि सेबी की प्रशासनिक चेतावनी का बैंक की वित्तीय या परिचालन गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बता दें कि प्रशासनिक चेतावनी में जुर्माना नहीं होता, लेकिन यह दिखाती है कि सेबी ने कुछ मुद्दों पर चिंता जताई है, जिन्हें नियमों के तहत ठीक करना जरूरी है।
सेबी ने निवेशकों को भी दी चेतावनी
SEBI ने सोमवार (9 दिसंबर) को निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि वे अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेन-देन करने से बचें। सेबी ने निवेशकों को सतर्क रहने और केवल रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
सेबी ने बताया कि कुछ बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निवेशकों को अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं। सेबी ने कहा, “ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को ऐसी सिक्योरिटीज़ खरीदने का मौका देते हैं, लेकिन ये किसी नियम या निगरानी के दायरे में नहीं आते। इनमें न तो निवेशकों की सुरक्षा की गारंटी है और न ही शिकायत का हल निकालने की कोई व्यवस्था।”