भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विजयवाड़ा स्थित दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक (Durga Co-operative Urban Bank ) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के चलते RBI ने ऐसा किया। RBI ने कहा कि बैंक 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। साथ ही केंद्रीय बैंक ने आंध्र प्रदेश के कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा है।
RBI ने कहा कि बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन नहीं कर सका है। दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का चालू रहना उसके डिपॉजिटर्स के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”
डिपॉजिटर्स की 5 लाख रुपये तक की रकम सुरक्षित
लिक्विडेशन पर दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का हर डिपॉजिटर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट प्राप्त करने का हकदार होगा। RBI ने कहा, “बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत डिपॉजिटर DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।” DICGC ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।