Life Certificate: जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) एक डिजिटल जीवन सर्टिफिकेट प्रक्रिया है, जो आधार और बायोमेट्रिक्स पर आधारित है। यह प्रत्येक पेंशनर्स के बायोमेट्रिक और आधार नंबर का उपयोग कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर्स को अपने पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अधिकारी (Pension Disbursing Officer) के सामने पर्सनल तौर पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) को पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी तुरंत प्रोसेस करती है। इससे पेंशनर्स को इसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य जगहों पर पर्सनल रूप से जमा करने की जरूरत नहीं होती। हर DLC को एक यूनीक आईडी (Pramaan ID) दी जाती है, जो इसे पहचानने को आसान बना देती है।
सीनियर सिटीजन के लिए खास सुविधाएं
80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स हर साल 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र अगले साल 30 नवंबर तक वैलिड रहता है।
सीनियर सिटीजन को बैंक शाखाओं में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
गंभीर बीमारी या असमर्थता की स्थिति में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के विकल्प
यदि कोई पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स गंभीर बीमारी या असमर्थता के कारण पर्सनल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ है, तो ये ऑप्शन है।
फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना।
चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ बैंक शाखा को सूचना देना। इसके बाद बैंक अधिकारी को पेंशनर्स के
निवास या अस्पताल में सर्टिफिकेट के लिए भेजा जा सकता है।
पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी का साइन किया जीवन प्रमाण पत्र।
विशिष्ट अधिकारियों जैसे मजिस्ट्रेट, ब्लॉक विकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम पंचायत प्रमुख, या सांसद/विधायक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने का उद्देश्य से ऐसा किया गया है।