भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जमा पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में खामी के चलते जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा कि बैंक ने SMS/ई-मेल या लेटर के माध्यम से कुछ ग्राहकों को सूचित किए बिना मिनिमम बैलेंस/एवरेज मिनिमम बैलेंस बरकरार न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया। साउथ इंडियन बैंक ने कुछ NRE बचत जमा खातों पर भी दावा मार्क किया है।
बैंक की 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के सुपरवायजरी इवैल्यूएशन के लिए एक इंस्पेक्शन कराया था। RBI के निर्देशों और संबंधित कॉरस्पोंडेंस के गैर-अनुपालन के आधार पर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए ओरल सब्मिशंस पर विचार करने के बाद RBI ने पाया कि बैंक पर लगाए गए आरोप सही हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।
RBI ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर बेस्ड है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।