भारत के टैक्स सिस्टम के तहत एक पूरे वित्त वर्ष में यानि कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कई कामों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइंस होती हैं। इंडीविजुअल्स के साथ-साथ कंपनी, ऑफिसेज, बैंक, अधिकारियों आदि के लिए इन डेडलाइंस का ध्यान रखना और समय पर नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आयकर विभाग के टैक्स कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर 2024 में भी ऐसी कई डेडलाइन आ रही हैं। आइए जानते हैं, इस बारे में…
7 अक्टूबर 2024
— सितंबर, 2024 महीने के लिए काटे गए/कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की ड्यू डेट। हालांकि, अगर टैक्स को आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना दिया जाता है तो सरकारी ऑफिस की ओर से काटे गए/कलेक्ट किए गए अमाउंट को उसी दिन केंद्र सरकार को जमा कर दिया जाता है।
— अगर असेसिंग अधिकारी ने सेक्शन 192, 194A, 194D या 194H के अंतर्गत TDS के क्वार्टरली डिपॉजिट को मंजूर किया हो तो जुलाई 2024 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए TDS को जमा करने की ड्यू डेट 7 अक्टूबर है।
15 अक्टूबर 2024
— अगर सितंबर, 2024 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का पेमेंट चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है, तो किसी सरकारी ऑफिस की ओर से फॉर्म 24G फर्निश करने के लिए ड्यू डेट 15 अक्टूबर 2024 है।
— अगस्त 2024 महीने में सेक्शन 194-IB के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की ड्यू डेट।
— अगस्त 2024 महीने में सेक्शन 194-IA के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की ड्यू डेट।
— अगस्त 2024 महीने में सेक्शन 194M के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की ड्यू डेट।
— अगस्त 2024 महीने में सेक्शन 194S (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की ड्यू डेट।
— 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए TCS के तिमाही स्टेटमेंट की ड्यू डेट।
— सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15G/15H में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त डिक्लेरेशन की अपलोडिंग की ड्यू डेट।
— ऐसे ट्रांजेक्शंस, जिनमें क्लाइंट कोड को सितंबर, 2024 महीने के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद संशोधित किया गया हो, के मामले में शेयर बाजार की ओर से फॉर्म संख्या 3BB में स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट।
30 अक्टूबर 2024
— सितंबर 2024 महीने में सेक्शन 194-IA के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट।
— सितंबर 2024 महीने में सेक्शन 194-IB के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट।
— सितंबर 2024 महीने में सेक्शन 194M के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट।
— सितंबर 2024 महीने में सेक्शन 194S (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट।
— 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही TCS सर्टिफिकेट (किसी व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स के मामले में) के लिए ड्यू डेट।
31 अक्टूबर 2024
— अकाउंटिंग ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म संख्या 3CEAB में एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की एक डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिीट्यूएंट एंटिटी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से इंटीमेशन की ड्यू डेट।
— सिंतबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा किए गए TDS के तिमाही स्टेटमेंट की ड्यू डेट।
— सेक्शन 35(2AA) के अंतर्गत प्रत्येक अप्रूव्ड प्रोग्राम्स के लिए एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स की फर्निशिंग के लिए ड्यू डेट।
— सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के मामले में एक बैंकिंग कंपनी की ओर से टाइम डिपॉजिट पर ब्याज से स्रोत पर टैक्स के नॉन-डिडक्शन के तिमाही रिटर्न की ड्यू डेट।
— संबंधित डायरेक्टर/जॉइंट डायरेक्टर को 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 के दौरान फॉर्म संख्या 60 में प्राप्त डिक्लेरेशन की कॉपीज की ड्यू डेट।
— अगर असेसी (किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लनदेन न करने वाले) कॉरपोरेट असेसी या नॉन कॉरपोरेट असेसी (जिनके बही खातों को ऑडिट किया जाना जरूरी है) या फर्म का पार्टनर जिसके खाते ऑडिट किया जाना जरूरी है, या ऐसे पार्टनर का जीवनसाथी है और अगर सेक्शन 5A के प्रावधान लागू होते हैं तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है।
— ऐसा असेसी जिसे सेक्शन 92E के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, के मामले में असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए सेक्शन 44AB के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट।
— अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मामले में फॉर्म 3CEB में फर्निश की जाने वाली रिपोर्ट की ड्यू डेट।
– साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अन्य एसोसिएशन या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी की ओर से स्टेटमेंट की ड्यू डेट, जैसा कि नियम 5D, 5E और 5F के तहत रिक्वायर्ड है (अगर इनकम के रिटर्न को जमा करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर, 2024 है)।