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ATM Card पर मिलता है 10 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस, क्लेम करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप

आज के समय में बहुत कम लोग होंगे, जो एटीएम कार्ड (ATM Card) का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) और रूपे कार्ड (RuPay Card) की वजह से एटीएम हर किसी के रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इसने न सिर्फ कैश पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि लेन-देन भी आसान हो गया है। कुछ भी खरीदारी करना हो तो ATM से आसानी से हो जाता है। ATM से कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे ही ATM के जरिए बिना प्रीमियम भरे इंश्योरेंस भी मिलता है।

बैंक से जैसे ही एटीएम कार्ड जारी होता है। वैसे ही कार्डहोल्डर्स को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और असमय मौत का इंश्योरेंस मिल जाता है। देश में ज्यादातर लोग इस बात से अनजान है उन्हें डेबिट/एटीएम कार्ड पर भी जीवन बीमा कवर मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) नॉन एयर बीमा डेबिट कार्ड होल्डर को असमय मौत के लिए बीमा मैहया कराया जाता है।

ATM कार्ड पर फ्री इंश्योरेंस की रकम

किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड का अगर 45 से अधिक दिनों तक इस्तेमाल कर चुके हैं तो फ्री इंश्योरेंस सुविधा हासिल कर सकते हैं। इनमें दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा दोनों ही शामिल है। अब इन दोनों स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम कर सकेंगे। कार्ड की कैटेगरी के अनुसार रकम तय की गई है। SBI अपने Gold एटीएम कार्ड होल्डर को 4 लाख (death on air), 2 लाख (non-air) का कवर देता है। वहीं, Premium कार्ड होल्डर को 10 लाख (death on air), 5 लाख (non-air) का कवर देता है। HDFC Bank, ICICI, Kotak Mahindra Bank समेत तमाम बैंक अपने डेबिट कार्ड पर अलग—अगल राशि की कवर मुहैया कराते हैं। कुछ डेबिट कार्ड 3 करोड़ रुपये तक फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। यह इंश्योरेंस कवरेज फ्री में दिया जाता है। इसमें बैंक की ओर से कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं।

डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन बेहद जरूरी

इंश्योरेंस का फायदा तभी मिलता है, जब निश्चित अवधि के भीतर उस डेबिट कार्ड के जरिए कुछ ट्रांजैक्शन किए जाएं। यह अवधि अलग-अलग कार्ड के लिए अलग-अलग हो सकता है। कुछ एटीएम कार्ड पर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट करने के लिए कार्ड होल्डर को 30 दिन में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है। वहीं कुछ कार्डहोल्डर्स को इंश्योरेंस कवरेज एक्टिवेट करने के लिए पिछले 90 दिनों के भीतर एक बार ट्रांजैक्शन करना होता है।

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