Markets

Hindustan Zinc पर BSE और NSE ने लगाया ₹10.74 लाख का जुर्माना, किस नियम का हुआ उल्लंघन

वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर BSE और NSE दोनों ने मिलकर 10,73,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की जरूरी संख्या को लेकर SEBI के नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। BSE की ओर से जुर्माना 5,36,900 रुपये है। इतना ही जुर्माना NSE ने भी लगाया है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि 21 अगस्त, 2024 को BSE और NSE से नोटिस मिला है।

नोटिस में बोर्ड कंपोजीशन के संबंध में SEBI लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 17(1) का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। हिंदुस्तान जिंक का कहना है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को लेकर नॉन-कंप्लायंस का मुद्दा भारत सरकार के खान मंत्रालय के पास पेंडिंग है। वह कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने और उनसे जुड़ी दिक्कतों को हल करने के लिए मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी है। इसके अलावा, बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता पहले ही पूरी हो चुकी है। वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

दूसरे इंटरिम डिविडेंड को मंजूर कर चुकी है कंपनी

हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 19 रुपये प्रति शेयर के दूसरे इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। इं​टरिम डिविडेंड के रूप में कुल 8,028.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top