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लार्सन एंड टुब्रो को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2,237 करोड़ करोड़ के टैक्स की मांग खारिज

लार्सन एंड टुब्रो (Larsen & Toubro) ने 20 अगस्त को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 2,237 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, ‘लार्सन एंड टुब्रो ने मुंबई के प्रिंसिपल कमिश्नर, जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कंपनी की पुरानी सब्सिडियरी पर 2,237 करोड़ के टैक्स की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी पहले ही इसका भुगतान कर चुकी थी।’

फाइलिंग के मुताबिक, इसके बाद कंपनी को 19 अगस्त को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए नोटिस को खारिज कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में लार्सन एंड टुब्रो के नेट प्रॉफिट में 12 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि, यह अनुमानों से थोड़ा कम रहा था। इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में 15 पर्सेंट की बढ़ोतरी रही।

रेवेन्यू में शानदार बढ़ोतरी की वजह से जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 2,786 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,493 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का प्रॉफिट 2,876 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया था। संबंधित अवधि में लार्सन एंड टुब्रो का रेवेन्यू अनुमानों से ज्यादा यानी 55,120 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 52,518 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया था।

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