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कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्यवाही: NCLT ने दिया आदेश, कंपनी पर ₹228 करोड़ के डिफॉल्ट का आरोप

 

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बेंगलुरु4 मिनट पहले

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यानी दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज, कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। कॉफी डे ग्रुप, कॉफी हाउसेस की कैफे कॉफी डे चेन ऑपरेट करता है।

 

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कॉरपोरेट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल NCLT की बेंगलुरु बेंच ने 8 अगस्त को IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (IDBITSL) की दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया।

CDEL पर 228.45 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का आरोप
इस याचिका में 228.45 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा किया गया था और कर्ज में डूबी कंपनी के ऑपरेशन की देखभाल के लिए एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया था।

CDEL ने NCDs के कूपन पेमेंट्स के भुगतान में चूक की थी
CDEL एक रिसॉर्ट की मालिक है और उसे ऑपरेट करती है। इसके अलावा कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही कंपनी कॉफी बीन्स की बिक्री और खरीद का काम भी करती है। CDEL ने रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) के कूपन पेमेंट्स के भुगतान में चूक की थी।

फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने 1,000 NCDs का सब्सक्रिप्शन लिया था
फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 1,000 NCDs का सब्सक्रिप्शन लिया था और मार्च 2019 में सब्सक्रिप्शन के लिए 100 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। इसके लिए CDEL ने IDBITSL के साथ एक एग्रिमेंट किया और डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति करने पर सहमति व्यक्त की।

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