वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में उम्मीद के मुताबिक इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई बड़ी राहत नहीं दी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए मामूली रियायत का इंतजाम कर दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दावा किया कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स में किए गए बदलाव से टैक्सपेयर्स को करीब 17,500 रुपये की बचत होगी। ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाने वालों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है।
उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जा रही है। इसके अलावा पहले की तरह ही तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख आय पर 20% और 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को सात हजार करोड़ का राजस्व नुकसान होगा और इससे चार करोड़ वेतनभोगियों को लाभ होगा।
न्यू टैक्स रिजीम
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट |
रुपये 3,00,000 तक | शून्य |
रुपये 3,00,001 – 7,00,000 तक | 5% |
रुपये 7,00,001 – 10,00,000 तक | 10% |
रुपये 10,00,001 – 12,00,000 तक | 15 % |
रुपये 12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
रुपये 15 लाख से ऊपर | 30% |
ओल्ड टैक्स रिजीम
ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने स्लैब्स और पुरानी दरें ही बनी रहेंगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में ढाई लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद ढाई लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स लगता है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कई सारी टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर छूट मिलती हैं।
इनकम टैक्स रेट | नया टैक्स रेट | पुराना टैक्स रेट |
रुपये 2,50,000 तक | शून्य | |
रुपये 2,50,001 – 5,00,000 तक | 5 % | |
रुपये 5,00,001 – 10,00,000 तक | 20% | |
रुपये 10 लाख से ऊपर | 30 |