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14 लाख निवेशकों के लिए बड़ी खबर, मिलने वाला है फंसा पैसा, SC ने दिया ये आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स अधिकारियों को गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड (GFIL) से संबंधित संपत्तियों का वैल्यूएशन चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल, कंपनी ने लगभग 14 लाख निवेशकों को चूना लगाया था और अब वे निवेशक अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

चंडीगढ़ की है कंपनी

चंडीगढ़ स्थित कंपनी ने देश भर में लगभग 7,750 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निवेशकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का रिफंड पाने के लिए कंपनी की संपत्ति की बिक्री पर प्रोसेस की मांग की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने 16 जुलाई को पारित अपने आदेश में कहा, “कुछ संपत्तियों के वैल्यूएशन के संबंध में (जैसा कि हमने पहले के आदेशों में निर्देश दिया था) भारत संघ की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील का कहना है कि इस पर प्रक्रिया चल रही है और वह सुनवाई की अगली तारीख पर उसी की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने की स्थिति में होंगे।

अगली सुनवाई 28 अगस्त के लिए स्थगित

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त के लिए स्थगित करते हुए सीनियर एडवोकेट सुनील फर्नांडिस को न्याय मित्र नियुक्त किया जो इस मामले में सहयोग करेंगे. पीठ ने कहा, ”हम आयकर अधिकारियों से आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर वैल्यूएशन पूरा करने का अनुरोध करते हैं।

क्या है मामला

जीएफआईएल ने 1987 में कारोबार शुरू किया था। कंपनी ने अपनी योजनाओं के तहत निवेशकों से फंड मांगी थी और जिसके बदले में जमीन खरीदी गई थी। इस योजना ने बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित किया, क्योंकि इसमें 1,000 रुपये के न्यूनतम निवेश के लिए 20% तक के हाई रिटर्न का वादा किया गया था। एक साल के भीतर कंपनी ने 311 करोड़ रुपये जुटाए और इसका कैपिटल बेस बढ़कर 1,037 करोड़ रुपये हो गया था।

साल 1997 में, सेबी ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की और एक साल बाद जांच के निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी पर एक्शन लिया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और फिर 2004 में GFIL और इसकी समूह कंपनियों के निवेशकों और लेंडर्स से दावों को आमंत्रित करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

हाल 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को उनके क्लेम वेरिफिकेशन पर एकत्र की गई राशि का 70%, लगभग 700 करोड़ रुपये का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट तब से समिति द्वारा की गई प्रगति की निगरानी कर रही है और संपत्तियों के वैल्यूएशन में समिति की सहायता कर रहे आयकर अधिकारियों की प्रगति की निगरानी कर रही है। पिछले साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने समिति को आयकर अधिकारियों को नीलाम की जाने वाली पूरी संपत्तियों की एक लिस्ट देने का निर्देश दिया था।

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