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Byjus: बायजूज को कर्नाटक HC से लगा झटका, NCLT का फैसला आने तक शेयर जारी करने पर लगी रोक

एडटेक कंपनी बायजूज (Byju’s) को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को राइट्स इश्यू के तहत शेयर आवंटित करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह यह रोक तबतक जारी रहेगी, जब तक नेशलन कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) निवेशकों की याचिका पर फैसला नहीं कर लेता। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी इस अंतराल में शेयरों का आवंटन नहीं करेंगे। यह आवंटन NCLT की ओर से पारित अंतिम आदेश के अनुसार होगा।”

हाई कोर्ट ने यह फैसला बायजूज के निवेशकों के एक समूह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया। साथ ही कोर्ट ने बायजूज के दूसरे राइट्स इश्यू पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। निवेशकों का कहना था कि अगर कंपनी राइट्स इश्यू के प्रस्ताव पर आगे बढ़ती है, तो इससे उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी और उनके लिए अपना पैसा वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा।

NCLT को दूसरे राइट्स इश्यू के मामले में निवेशकों की ओर से दाखिल आवेदन पर 31 जुलाई तक फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आगे साफ किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है, बल्कि एनसीएलटी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने तक केवल राइट्स इश्यू और शेयर आवंटन की स्थिति पर निर्णय लिया है।

आदेश में कहा गया है, “यह साफ किया जाता है कि इस कोर्ट ने अपीलकर्ता के मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है और न ही गुण-दोष पर कोई राय जाहिर की है। इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को गुण-दोष पर रखे विचार के रूप में नहीं समझा जाएगा।”

यह आदेश निवेशकों की ओर से दाखिल अपील पर पारित किया गया। याचिका में हाई कोर्ट के सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने NCLT के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसने बायजूज को दूसरा राइट्स इश्यू शुरू करने से रोक दिया था।

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