Demat Mutual Fund Account: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, जो आपको लिए एक जरूरी खबर है। डीमैट और म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी तरह के निवेश में नॉमिनी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ताकि, किसी भी तरह की इमरजेंसी के समय आपका निवेश सही व्यक्ति के पास जा सके। सेबी ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 जून 2024 तक नॉमिनी फाइल करने की समय सीमा तय कर रखी है। आप 30 जून तक नॉमिनी बनाने का काम जरूर निपटा लें।
जरूरी है नॉमिनी बनाना?
सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।
सेबी कई बार बढ़ा चुका है डेडलाइन
सेबी ने शुरुआत में खाताधारकों के लिए लाभार्थियों को नॉमिनी करने या औपचारिक रूप से बाहर निकलने के लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय की थी। नियामक ने संकेत दिया था कि ऐसा न करने पर अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। बाद में समय सीमा को दो बार बढ़ाया गया, पिछली बार इसे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। चेतावनी और समय सीमा के विस्तार के बावजूद, निवेशक अभी भी नॉमिनी नहीं फाइल कर रहे हैं।