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अधिकतम 9 सिम कार्ड ले सकेंगे भारतीय: फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना, आज से देशभर में नया टेलिकॉम कानून लागू

 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 दिसंबर को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 राज्यसभा में पेश किया था। इसी दिन यह पास भी हो गया था।

अब देश के लोग अपने जीवन भर में अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। वहीं, फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। आज यानी 26 जून 2024 से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ देशभर में लागू हो गया है।

 

यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।

जिंदगी भर में अधिकतम 9 सिम कार्ड
नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति अब 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और दूसरी बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023 के साथ आने वाले बड़े बदलाव

  • इमरजेंसी जैसी स्थिति में सरकार किसी मैसेज के प्रसार को जहां चाहे वहीं से रोक सकती है।
  • सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या अपराधों की रोकथाम के लिए टेलिकॉम सर्विसेज पर सरकार अस्थाई रोक लगा सकेगी।
  • नए नियम के बाद टेलिकॉम कंपनियों के लिए कई रास्ते आसान हो जाएंगे, इससे ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में नेटवर्क ठीक हो सकेगा।

प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी
इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके।

कानून के 62 सेक्शन अभी केवल 39 लागू हो रहे
टेलीकॉम बिल पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन ही लगू हो रहे हैं।

138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा यह कानून
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी यह बिल जगह लेगा। ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।

एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फायदा होगा
बिल में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलॉकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है।

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