Defence PSU Stock: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों में लेनदेन करते समय बाजार मानकों के उल्लंघन से संबंधित मामले में भेजे गए समन का पालन न करने पर शुक्रवार को एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने व्यक्ति (रजत मिश्रा) को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
₹20 लाख का लगाया जुर्माना
नियामक ने मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी. इसके बाद 8 मई, 2024 को सेबी ने मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. सेबी के निर्णायक अधिकारी अमर नवलानी ने एक आदेश में कहा, मामले की जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि सूचना देने में विफलता और जांच प्राधिकारी (IA) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफलता ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया है और यह नियामक के प्रति उनके उदासीन रवैये और घोर उपेक्षा को दर्शाता है. नियामक ने मिश्रा को सेबी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया.
एक अलग आदेश में, बाजार नियामक ने प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड पर भी सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सेबी ने मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड (MAL) के संबंध में एक जांच की थी. जांच में नियामक ने पाया कि मैजेस्टिक ऑटो ने कथित तौर पर लिस्टिंग दायित्व और खुलासा प्रावधानों का उल्लंघन किया था.