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1 जुलाई से बदल जाएगा IPO और डिलीवरी वाले कमोडिटी डेरिवेटिव सौदों का नियम, जानिए क्या होंगे बदलाव

 

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और डिलीवरी वाले कमोडिटी डेरिवेटिव सौदों के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. IPO और दूसरे पब्लिक इश्यू लाने वाली कंपनियों के लिए नए नियम आए हैं. इश्यू की सभी अहम जानकारियों को ऑडियो विजुअल (AV) में जरूरी होंगे. वहीं, डिलीवरी लेने या देने की इच्छा जताने का वक्त घटकर 3 दिन होगा. नए नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे.

IPO लाने वाली कंपनियों के लिए नए नियम

इश्यू की सभी अहम जानकारियों को ऑडियो विजुअल (AV) में जरूरी होगा. 1 जुलाई से DRHP के साथ ऑडियो विजुअल जानकारी देना वॉलंटरी होगा. 1 अक्टूबर से हर इश्यू की अहम जानकारी ऑडियो विजुअल में जरूरी है. DRHP, RHP और प्राइस बैंड की जानकारी ऑडियो विजुअल में होगी. कंटेंट के लिए लीड मैनेजर,  DRHP देने वाली कंपनी जिम्मेदार होगी. 10 मिनट का ऑडियो विजुअल, डिजिटल, सोशल मीडिया पर देना होगा. इश्यूअर कंपनी, मर्चेंट बैंकर्स के संगठन AIBI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AV होगा.

ऑडियो विजुअल का वेबलिंक एक्सचेंज, लीड मैनेजर की वेबसाइट पर भी देना होगा. ऑडियो विजुअल में बस तथ्य, प्रमोशन नहीं, दोहराव भी नहीं होना चाहिए. शुरुआत में हिंदी, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल बनाकर अपलोड करना होगा. वित्तीय स्थिति, रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर, इश्यू ऑब्जेक्ट, विवाद की जानकारी देनी होगी.

कमोडिटी डेरिवेटिव सौदों के नियमों में बदलाव

डिलीवरी लेने या देने की इच्छा जताने का वक्त घटकर 3 दिन होगा. मौजूदा नियम के तहत एक्सपायरी से 5 दिन पहले बताना होता है. 1 जुलाई से कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये नया नियम लागू होगा.

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